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बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, ट्रस्ट करेगा फंड और निर्माण का प्रबंधन


सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर नए अध्यादेश के तहत काम आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट का संचालन और फंड का प्रबंधन राज्य सरकार नहीं, बल्कि एक विशेष ट्रस्ट करेगा. कोर्ट ने फंड ट्रांसफर का विरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी और सरकार से अध्यादेश से संबंधित जानकारी के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. बता दें कि वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में भीड़ और अव्यवस्था की समस्या को देखते हुए कॉरिडोर निर्माण का फैसला लिया गया है, लेकिन इसे लेकर स्थानीय पुजारियों और सेवायतों ने विरोध भी जताया है.

Update: 2025-05-27 10:23 GMT

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