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पुणे पोर्शे क्रैश मामले में आरोपी की मां को अंतरिम जमानत
पिछले साल अपनी पोर्शे से दो लोगों को कुचलने के आरोपी लड़के की मां को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. शिवानी अग्रवाल को पिछले साल इस बात की पुष्टि के बाद गिरफ्तार किया गया था कि उनके बेटे का ब्लड सैंपल उनके ब्लड सैंपल से बदल दिए गए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रखते हुए उन्हें यह राहत दी. कोर्ट ने पाया कि मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और आरोपी लगभग 10 महीने से जेल में है.
Update: 2025-04-22 13:04 GMT