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कोविड-19 की पहली खुराक के बाद विकलांगता का दावा करने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता, जो कथित तौर पर कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के दुष्प्रभावों के कारण विकलांगता का सामना कर रहा है, से कहा कि वह अपनी याचिका को आगे बढ़ाने के बजाय हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करें.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कोविड-19 टीकाकरण के विशेष संदर्भ में टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों (एईएफआई) के प्रभावी समाधान के लिए उचित दिशानिर्देश निर्धारित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.
पीठ ने कहा, 'यदि आप अपनी याचिका यहीं लंबित रखेंगे तो दस साल तक कुछ नहीं होगा. कम से कम यदि आप मुकदमा दायर करेंगे तो आपको कुछ त्वरित राहत मिलेगी.'
Update: 2025-04-21 11:30 GMT