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बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
बेल्जियम की एंटवर्प अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण पर कोई कानूनी बाधा नहीं होने की बात कही है. अदालत ने कहा कि चोकसी को भारत भेजने में अब कोई “अवरोध” नहीं है.
जानकारी के मुताबिक, अदालत ने 17 अक्टूबर को ₹13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले से जुड़े मामले में चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने बेल्जियम प्राधिकरणों द्वारा इस साल अप्रैल में की गई उसकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया है. यह फैसला भारत सरकार की उस लंबे समय से चली आ रही कोशिश के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसके तहत चोकसी को देश लाकर मुकदमा चलाया जाना है.
Update: 2025-10-22 06:44 GMT