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उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, मदरसा बोर्ड अधिनियम होगा खत्म
उत्तराखंड विधानसभा ने गुरुवार को ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025’ पास कर दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब तक अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित थी, लेकिन इस नए विधेयक से सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को भी पारदर्शी मान्यता मिलेगी.
उन्होंने कहा कि लंबे समय से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में छात्रवृत्ति वितरण, मिड-डे मील और प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही थीं. विधेयक लागू होने के साथ मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर-सरकारी अरबी व फारसी मदरसा मान्यता नियम 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएंगे.
Update: 2025-08-20 10:14 GMT