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बांग्लादेश में शेख हसीना को मिली मौत की सज़ा पर बोले भारत के पूर्व राजनयिक-‘फैसला चौंकाने वाला नहीं, सबूत बेहद कमजोर’
बांग्लादेश की अदालत ने बेदखल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल हुए छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई है. कई महीनों तक चले इस मुकदमे के बाद अदालत ने उन्हें दोषी माना और फैसला सुना दिया. दिल्ली में भारत के पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा "...यह तो पहले से ही अनुमानित था कि आईसीटी (इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल) ऐसा ही अंतिम फैसला देगा. इसमें कोई हैरानी नहीं है... शेख हसीना ने शुरू से कहा है कि इतने लोगों की मौत होना दुखद और त्रासद है, लेकिन इसमें उनकी कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ न तो अभियोजन पक्ष और न ही आरोप लगाने वालों की ओर से कोई ठोस सबूत अदालत में पेश किया गया..."
उन्होंने फैसले की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए. सज्जनहार ने कहा कि जो व्यक्ति यह फैसला सुना रहा है, वह कहता है कि सबूत genuine लगते हैं. लेकिन यदि कोई भी सबूत यह साबित नहीं करता कि कोई व्यक्ति 110% शामिल था, तो उसे मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए. मेरी नज़र में यह फैसला बहुत कमजोर आधार पर दिया गया प्रतीत होता है..." पूर्व राजनयिक के बयान के बाद यह मामला और विवादों में घिर गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले की न्यायिक निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने लगे हैं.