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मसाला बॉन्ड मामले में KIIFB को बड़ी राहत, ED के शो-कॉज नोटिस पर केरल हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
केरल हाईकोर्ट ने मसाला बॉन्ड के जरिए जुटाए गए फंड के उपयोग से जुड़े मामले में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) को बड़ी राहत दी है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जारी शो-कॉज नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह अंतरिम आदेश KIIFB की उस याचिका पर पारित किया गया, जिसमें उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी. मामला रुपये में जारी किए गए बॉन्ड, जिन्हें मसाला बॉन्ड कहा जाता है, से जुटाए गए धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है.
ED की कार्रवाई को चुनौती
KIIFB ने 27 जून 2025 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दायर शिकायत और उसके आधार पर जारी शो-कॉज नोटिस को रद्द करने की मांग की है. यह नोटिस FEMA की धारा 13 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित करता है. प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि KIIFB ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया. ED के अनुसार, मसाला बॉन्ड से जुटाई गई राशि का उपयोग जमीन अधिग्रहण के लिए किया गया, जिसे निषिद्ध उपयोग (Prohibited End Use) की श्रेणी में रखा गया है. एजेंसी का दावा है कि यह रियल एस्टेट गतिविधि या भूमि खरीद के समान है, जो नियमों के खिलाफ है.