असम सरकार ने Anti-Polygamy Bill 2025 पास कर दिया है, जिसके बाद बहुविवाह अब राज्य में संज्ञेय अपराध बन गया है. कोई पुरुष यदि पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी करता है, तो उसे जेल, भारी जुर्माना, सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी, और चुनाव लड़ने पर रोक जैसे कड़े दंड मिलेंगे. इस कानून से आदिवासी समुदाय, कुछ विशेष पर्सनल लॉ, और कानूनी रूप से मान्य पारंपरिक प्रथाओं को छूट मिलेगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम है.