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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR पर लगाई न्यायिक निगरानी, भरोसे की कमी को बताया प्रमुख कारण

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की निगरानी के लिए वर्तमान या सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों की नियुक्ति कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी. न्यायालय ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि राज्य सरकार और भारतीय चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमल्या बगची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान कहा, "सर्वप्रथम विचार का मुद्दा पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR को पूरा करना है. समय-समय पर विभिन्न अंतरिम निर्देश जारी किए जाते हैं. दुर्भाग्यपूर्ण आरोप/प्रतिआरोप यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि दो संवैधानिक कार्यकर्ताओं – लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग – के बीच भरोसे की कमी है."

Update: 2026-02-20 12:29 GMT

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