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मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता विजय की याचिका खारिज की, आयकर विभाग की ₹1.5 करोड़ की पेनल्टी बरकरार
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के अध्यक्ष और अभिनेता विजय द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आकलन वर्ष 2015-16 के दौरान आय का खुलासा न करने के आरोप में आयकर विभाग द्वारा लगाए गए ₹1.5 करोड़ के जुर्माने को चुनौती दी थी.
न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने इस मामले में आदेश पारित करते हुए अभिनेता विजय की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आयकर विभाग की कार्रवाई को सही ठहराया. कोर्ट ने माना कि आयकर विभाग द्वारा लगाए गए दंड में कोई कानूनी खामी नहीं है. इस फैसले के साथ ही विजय को आयकर विभाग की ओर से लगाए गए ₹1.5 करोड़ के जुर्माने से कोई राहत नहीं मिली है. मामला उनके वित्तीय खुलासों और कर अनुपालन से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.
Update: 2026-02-06 05:17 GMT