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26/11 हमले का आरोपी तहव्‍वुर राणा को मिली परिवार से बात करने की इजाजत, जेल मैनुअल के मुताबिक होगी कॉल

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्‍वुर राणा को एक बार अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत दी है. कोर्ट ने यह आदेश तिहाड़ जेल प्रशासन और NIA की अनुमति के बाद दिया, लेकिन यह कॉल जेल मैनुअल के तहत और वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में करवाई जाएगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राणा की तबीयत को लेकर चिंता जताई और जेल प्रशासन से 10 दिन के भीतर मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या तहव्वुर राणा को भविष्य में नियमित फोन कॉल्स की इजाजत दी जा सकती है या नहीं, इस पर भी तिहाड़ जेल प्रशासन अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे.

Update: 2025-06-09 08:30 GMT

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