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1 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, आदेश जारी
दिल्ली सरकार द्वारा 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध हटाने के कुछ ही दिनों बाद अब एक नया आदेश जारी किया गया है. इसके तहत 1 नवंबर 2025 से ऐसे वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा. यह आदेश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनसीआर के पांच जिलों में भी उसी दिन से यह ईंधन प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
इस कदम का मकसद वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करना है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जिन वाहनों पर उम्र की सीमा पार हो चुकी है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा.
Update: 2025-07-08 13:51 GMT