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अंकिता भंडारी हत्‍या मामले में सजा का एलान, तीनों आरोपियों को उम्र कैद

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्या मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दोनों सहयोगियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीनों पर विभिन्न धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायालय ने अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. न्याय की इस लंबी लड़ाई में अब पीड़िता के परिजनों को आंशिक राहत जरूर मिली है, लेकिन दिल का जख्म अब भी ताजा है.

Update: 2025-05-30 07:37 GMT

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