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केंद्रीय आवास योजना में दिव्यांगजनों को मिलेगा 4% आरक्षण
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए केंद्रीय आवास योजना में 4% आरक्षण की घोषणा की है. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने यह कदम 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत उठाया है. निदेशालय सम्पदा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी आवास में सम्मानजनक और समान अवसर सुनिश्चित किया जाएगा. यह फैसला सरकारी आवास आवंटन प्रणाली को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. अब दिव्यांगजनों को सरकारी आवास के लिए 4% आरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा.
Update: 2025-05-22 10:53 GMT