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दिल्ली हाईकोर्ट ने गांवों के लिए LPG कनेक्शन की याचिका खारिज की, कहा- पहले संबंधित विभाग से संपर्क करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी है, जिन्होंने दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस (LPG) कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की थी. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और अगर वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो वे उचित कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं. कोर्ट ने साफ किया कि प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे कोर्ट आने का तरीका स्वीकार्य नहीं है. यह फैसला उन ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है जो बुनियादी सुविधाओं के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की उम्मीद करते हैं. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि LPG कनेक्शन जैसे विषय पहले नीतिगत और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही सुलझाए जाने चाहिए.

Update: 2025-05-21 10:37 GMT

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