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अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जवाद सिद्दीकी 13 दिन की ED रिमांड पर
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 13 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक ED हिरासत में रखने की अनुमति दी है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के तहत की गई है, जिसमें एजेंसी सिद्दीकी से वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में विस्तृत पूछताछ करना चाहती है.
ईडी ने अदालत में दलील दी कि मामले की जटिलता और डिजिटल व वित्तीय साक्ष्यों की जांच के लिए हिरासत जरूरी है. एजेंसी का कहना है कि सिद्दीकी से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों के सामने आने की संभावना है. वहीं, अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, और मामले को लेकर कानूनी हलकों में भी काफी चर्चा बनी हुई है.
Update: 2025-11-19 02:58 GMT