नीरव मोदी को झटका: भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका... ... Aaj ki Taaza Khabar Live News Update: पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए : नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे
नीरव मोदी को झटका: भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई मार्च 2026 तक टली
फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दोबारा खोलने की याचिका पर ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने सुनवाई मार्च 2026 तक के लिए टाल दी है. यह फैसला भारतीय अधिकारियों द्वारा नीरव मोदी की हिरासत और प्री-ट्रायल कंडीशंस को लेकर दिए गए नए और विस्तृत आश्वासनों के बाद लिया गया. मामले की सुनवाई मंगलवार को लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की पीठ के समक्ष हुई, जहां अदालत ने टिप्पणी की कि इस केस में उन्हें “डेजा वू” जैसा अहसास हो रहा है, क्योंकि नीरव मोदी पहले भी कई बार प्रत्यर्पण रोकने की नाकाम कोशिशें कर चुका है.
सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पेश क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने दलील दी कि नीरव मोदी की यह नई याचिका एक अलग और गोपनीय कानूनी प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद दाखिल की गई है, जिसे संभावित शरण आवेदन से जोड़ा जा रहा था और जो संभवतः अगस्त में ही खारिज हो चुकी है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि फरवरी 2026 के मध्य तक सभी लिखित दलीलें दाखिल की जाएं, जिसके बाद मार्च या अप्रैल 2026 में दो दिन की सुनवाई होगी. इसी सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि अपील दोबारा खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं. यदि अनुमति से इनकार होता है, तो नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता बिना किसी और देरी के साफ हो जाएगा.